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मानसून सत्र में राज्यसभा में सरोगेसी बिल पेश करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी

सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने वाले दंपत्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य बनाया गया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 08:04 AM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 08:04 AM (IST)
मानसून सत्र में राज्यसभा में सरोगेसी बिल पेश करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी
मानसून सत्र में राज्यसभा में सरोगेसी बिल पेश करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी

नई दिल्ली, आइएएनएस। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आगामी मानसून सत्र में राज्यसभा में सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2019 पेश करेगी।

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जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा, 'सुनवाई शुरू होने पर केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2019 को आगामी मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को आठ हफ्तों के लिए टालने का अनुरोध किया है।'

विदेश में रहने वाले माता-पिता के लिए किराए की कोख से भारत में पैदा होने वाले बच्चे की नागरिकता पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल पास हुआ था। विधेयक में आर्थिक लाभ के लिए कोख को किराए पर देने पर रोक लगाई गई है। इसी के मुताबिक सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने वाले दंपत्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य बनाया गया है।


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