विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर 20 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Published: Thu, 07 May 2026 05:30 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट 20 मई को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। (फाइल फोटो)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन लंबित होने की बात कहे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति से संबंधित याचिकाओं पर 20 मई को विचार करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई, 2024 के नौ न्यायाधीशों की पीठ के उस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को सितंबर 2024 में खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है।

अदालत ने फैसले में क्या कहा था?

नौ जजों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा था कि संसद के पास संविधान की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी क्षमता नहीं है। पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद केंद्र ने शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी।

तुषार मेहता ने क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ से मामले को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है। इस मामले में पेश हुए कुछ वकीलों ने मेहता की दलील का समर्थन किया और कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आने के बाद ही अन्य अपीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है, कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट