नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी ने इस मामले में अपने आदेश के लिए 25 जनवरी का दिन सूचीबद्ध किया है। खंडपीठ ने मिश्रा की याचिका पर अपना फैसला 19 जनवरी को सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
आशीष मिश्रा ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
आशीष मिश्रा ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि तीन अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से पूर्व किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। यूपी पुलिस की एफआइआर के मुताबिक इसी घटना में एक एसयूवी ने चार किसानों को रौंद डाला था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। कार से कुचलकर चार किसानों की मौत हो गई थी।
गुस्साए किसानों ने कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर मार डाला था
इस घटना की प्रतिक्रिया में गुस्साए किसानों ने एसयूवी के ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर मार डाला था। इस हिंसा में कार्यक्रम को कवर कर रहे एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।
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