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'दौरे से एक दिन पहले नदिया प्रशासन को सूचित करें', सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिया आदेश

Published: Fri, 16 Oct 2026 08:41 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2026 08:42 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा को नदिया जिले के दौरे से एक दिन पहले प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ममता तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से कहा कि वह नदिया जिले के दौरे से एक दिन पहले वहां के जिला प्रशासन को सूचित करें, ताकि प्रशासन प्रोटोकाल के अनुसार, आवास समेत जरूरी व्यवस्थाएं कर सके।

शीर्ष अदालत ने मोइत्रा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में जिला प्रशासन के एक सितंबर के परिपत्र का मुद्दा उठाया गया था।

परिपत्र में सांसदों और विधायकों से प्रस्तावित दौरे से कम से कम तीन-चार दिन पहले सूचना देने को कहा गया था, ताकि प्रशासन उचित व्यवस्थाएं कर सके।

बंगाल की कृष्णानगर संसदीय सीट से सांसद मोइत्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि नदिया के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अगस्त में उन्हें सर्किट हाउस से बाहर कर दिया था, जबकि राज्य के स्वामित्व वाली उस संपत्ति में उन्हें एक कमरा आवंटित किया गया था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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