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ईवीएम तक अधिकृत व्यक्ति की पहुंच की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका में अधिकृत इंजीनियरों की सूची प्रकाशित करने और राजनीतिक दलों को देने के साथ ही वेबसाइट पर डालने की मांग की गई है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 12:20 AM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 12:20 AM (IST)
ईवीएम तक अधिकृत व्यक्ति की पहुंच  की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
ईवीएम तक अधिकृत व्यक्ति की पहुंच की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। ईवीएम तक सिर्फ अधिकृत इंजीनियरों की पहुंच के संबंध में दिशानिर्देश देने संबंधी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत में दायर एक जनहित याचिका में अधिकृत इंजीनियरों की सूची प्रकाशित करने और राजनीतिक दलों को देने के साथ ही वेबसाइट पर डालने की मांग की गई है।

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याचिका में कहा गया है कि दोनों सरकारी संस्थान इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआइएल) और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) इस मामले में पक्षकार हैं। इनके इंजीनियर ही चुनाव के दौरान ईवीएम का रखरखाव करते हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना सुरक्षा जांच और पृष्ठभूमि का पूरी तरह पता किए सलाहकार जैसे किसी व्यक्ति को ईवीएम तक पहुंचने देना कई तरह के संदेह पैदा करता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश देने को कहा गया है कि वह सुरक्षा जांच के बाद ही ईसीआइएल और बीईएल के अधिकृत इंजीनियरों को प्रवेश देने का आदेश पारित करे।

याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है, जिसमें 2014 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक किसी निजी व्यक्ति द्वारा ईवीएम को संभालने की अनुमति दी गई है।


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