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किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पुडुचेरी सरकार से मांगा जवाब

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को नोटिस जारी किया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Tue, 04 Jun 2019 08:06 AM (IST)Updated: Tue, 04 Jun 2019 12:14 PM (IST)
किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पुडुचेरी सरकार से मांगा जवाब
किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पुडुचेरी सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, एएनआइ। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है। अपने अधिकारों को लोकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर आज सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

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उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों को लेकर कोई फैसले लागू नहीं किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 7 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों पर कोई भी फैसला नहीं करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनके अधिकारों को लेकर दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण के मसले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश की वजह से नौकरशाही में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है।

दरअसल, किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, हालांकि वह मंत्रीमंडल से इस संबंध में जानकारी ले सकती हैं और अपनी सलाह दे सकती हैं। दरअसल, कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनारायण की अर्जी को स्वीकारते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था।

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