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विदेशी कानून डिग्रीधारकों के नतीजों की घोषणा संबंधी याचिका पर नौ जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कुछ प्रतियोगियों के लिए पेश हुए वकील की याचिका का संज्ञान लिया। इस पर खंडपीठ ने इस मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने को कहा है। ( जागरण- फोटो)

By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputPublished: Wed, 07 Jun 2023 09:11 PM (IST)Updated: Wed, 07 Jun 2023 09:11 PM (IST)
विदेशी कानून डिग्रीधारकों के नतीजों की घोषणा संबंधी याचिका पर नौ जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
खंडपीठ ने इस मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने को कहा है।

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने को सहमत हो गया है जिसमें विदेशी कानून के डिग्रीधारक भारतीय नागरिकों को क्वालीफाइंग परीक्षा के नतीजों को घोषित करने संबंधी बीसीआइ (बार काउंसिल आफ इंडिया) को दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की गई है।

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वकील ने की तत्काल सुनवाई की मांग

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कुछ प्रतियोगियों के लिए पेश हुए वकील की याचिका का संज्ञान लिया। वकील ने यह कह कर तत्काल सुनवाई की मांग की कि अगर इस महीने नतीजे अधिसूचित नहीं हुए तो 75 से अधिक प्रतियोगी इस साल होने वाली आल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। इस पर खंडपीठ ने इस मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने को कहा है।

अखिल भारतीय बार परीक्षा का आयोजन

उल्लेखनीय है कि बार काउंसिल आफ इंडिया एआइबीई की 2024 की परीक्षा इसी साल सितंबर से अक्टूबर के बीच करा सकता है। आल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआइबीई) का आयोजन वकीलों को प्रैक्टिस करने का सर्टीफिकेट जारी करने के लिए किया जाता है।


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