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दक्षिण दिल्ली स्थित कालकाजी मंदिर से अवैध कब्जे हटाने पर शीर्ष कोर्ट करेगा सुनवाई

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि शीर्ष कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ पहले से इस मुद्दे पर विचार कर रही है जिस पर सुनवाई हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने की थी।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Sun, 10 Oct 2021 07:24 PM (IST)Updated: Sun, 10 Oct 2021 07:24 PM (IST)
दक्षिण दिल्ली स्थित कालकाजी मंदिर से अवैध कब्जे हटाने पर शीर्ष कोर्ट करेगा सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती, 25 अक्टूबर को मामला सूचीबद्ध

नई दिल्ली, प्रेट्र। दक्षिण दिल्ली स्थित कालकाजी मंदिर परिसर से अवैध कब्जे और अनधिकृत रूप से कब्जा जमाए दुकानदारों को हटाने से जुड़ी याचिका पर शीर्ष कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मंदिर के आसपास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।

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न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि शीर्ष कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ पहले से इस मुद्दे पर विचार कर रही है जिस पर सुनवाई हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने की थी। पीठ ने कहा कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ उस मुद्दे की निगरानी कर रही है। मामले को सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर, 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कालकाजी मंदिर विक्रेता संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें हाई कोर्ट के 27 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी मंदिर के लिए यह आवश्यक है, जहां हर दिन हजारों भक्त पूजा करने के लिए आते हैं, चाहे उसकी सार्वजनिक या निजी स्थिति कुछ भी हो कि वह अवैध कब्जों से मुक्त होना चाहिए। अवैध अतिक्रमण से श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट ने एसडीएमसी और डीडीए को अवैध कब्जे हटाने और दिल्ली पुलिस को उसमें मदद का निर्देश दिया था।

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