इसरो जासूसी मामले की अप्रैल में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक 76 वर्षीय नंबी नारायणन ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड में बेदाग निकले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक की अपील पर अप्रैल में सुनवाई तय की है। अपील में केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक सिबी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदर की पीठ ने कहा कि इस मामले का अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अंतिम रूप से निस्तारण किया जाएगा। इससे पहले, एक प्रतिवादी के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा।
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक 76 वर्षीय नंबी नारायणन ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने कहा था कि पूर्व पुलिस महानिदेशक और दो सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक केके जोशुआ और एस. विजयन के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं है। सीबीआइ ने इन अधिकारियों को नारायणन की गैरकानूनी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नारायणन और अन्य को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। बाद में उन्होंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा कर राज्य सरकार से मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने और शीर्ष अदालत के 29 अप्रैल, 1998 के फैसले को ध्यान में रखते हुए मार्च 2001 में उन्हें अंतरिम मुआवजे के रूप में दस लाख रुपये देने का निर्देश दिया था।
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