लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा की याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा (Navneet Kaur Rana) की उस याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र को रद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के फैसले को चुनौती दी है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जाति प्रमाणपत्र मामले में बांबे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा की याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा। बांबे हाई कोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को रद कर दिया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। निर्दलीय सांसद नवनीत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महाराष्ट्र अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।
हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी थी रोक
राणा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में कुछ और समय लगेगा। इसके बाद न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 22 जून को नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि फर्जी दस्तावेज के जरिये जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।
महाराष्ट्र के राणा दंपती की जेल से हुई रिहाई
सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया। बुधवार को उन्हें एक विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दी थी। आवश्यक दस्तावेज समय पर उन जेलों में नहीं पहुंच सके थे जहां वे बंद थे। इस वजह से बुधवार को उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी।
नवनीत राणा हुईं रिहा
एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा भायखला महिला जेल से दोपहर करीब दो बजे बाहर आईं। नवनीत राणा के वकील ने बताया कि अस्वस्थता की वजह से उन्हें जांच के लिए निजी अस्पताल ले जाया जाएगा। सांसद के पति और विधायक रवि राणा को भी शाम करीब चार बजे नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया।
बीएमसी ने राणा के घर का किया निरीक्षण
इधर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की एक टीम ने उपनगर खार में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के घर का लगातार दूसरे दिन निरीक्षण किया, लेकिन अपार्टमेंट बंद मिला। टीम एक बार फिर निरीक्षण किए बिना ही लौट गई। एक अधिकारी ने कहा कि लवी भवन की आठवीं मंजिल पर राणा परिवार का एक अपार्टमेंट है। दो मई को बीएमसी ने अवैध निर्माण की शिकायत पर सोसायटी और आठवीं मंजिल पर रहने वालों को नोटिस जारी किया था।