बंगाल में वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अपीलों पर 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल
सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अपीलों पर सुनवाई करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को अपीलों पर सुनवाई करेगा

समय कम है?
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अपीलों का जल्द निपटारा करने की मांग वाली याचिकाओं पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
मतदाताओं ने मांग की है कि उन्हें नवंबर में होने वाले राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जाए।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि वह एसआइआर न्यायाधिकरणों के सामने आ रही दिक्कतों से अवगत है और कई तरह की समस्याएं हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा, 'हम इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अपीलें ऐसी हैं, जिनमें मतदाताओं के नाम हटाने का अनुरोध किया गया है।
हम न्यायाधिकरणों से कहेंगे कि वे नाम हटाने की मांग वाली अपीलों को बाद के लिए रखें और पहले नाम शामिल करने की मांग वाली अपीलों पर फैसला करें।'
जस्टिस बागची ने कहा कि साफ्टवेयर से जुड़ी समस्या भी है और अदालत इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि एसआइआर न्यायाधिकरणों में अब तक लंबित अपीलों में से 93 प्रतिशत को मंजूरी दी जा चुकी है।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि लंबित अपीलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया जाए ताकि संबंधित मतदाता स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान कर सकें।
भूषण ने कहा कि ये लोग असमंजस में हैं कि उन्हें निकाय चुनावों में मतदान की अनुमति मिलेगी या नहीं, क्योंकि हाल ही में हुए उपचुनावों में उन्हें मतदान करने नहीं दिया गया था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
