सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, मुकेश अंबानी को सिक्योरिटी मुहैया कराने को लेकर सरकार से मांगा था जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्र से जवाब मांगी गई थी। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिलने को लेकर सिक्योरिटी कवर मुहैया कराई गई थी।
नई दिल्ली, एएनआइ। Mukesh Ambani Security issue: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्र से जवाब मांगी गई थी। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिलने को लेकर सिक्योरिटी कवर मुहैया कराई गई थी।
जनहित याचिका पर सुनवाई
त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी एवं बच्चों को खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी।
हाई कोर्ट को जनहित याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं
सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की वैकेशन बेंच को बताया कि हाई कोर्ट को जनहित याचिका पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सालिसिटर जनरल ने कहा कि वह चाहते हैं कि अपील पर जल्द सुनवाई हो क्योंकि हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अंबानी परिवार को संभावित खतरे के संबंध में मूल दस्तावेजों के साथ मंगलवार को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
31 मई और 21 जून को हाई कोर्ट ने दिए थे अंतरिम आदेश
त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने विकास साहा नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी व बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी।