Move to Jagran APP

आक्सीजन कंसंट्रेटर पर आइजीएसटी को असंवैधानिक करार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और एमआर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 07:36 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 07:36 PM (IST)
आक्सीजन कंसंट्रेटर पर आइजीएसटी को असंवैधानिक करार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित आक्सीजन कंसंट्रेटर पर केंद्र के लगाए एकीकृत माल एवं सेवा कर (आइजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं।

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें आक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित आक्सीजन कंसंट्रेटर पर आइजीएसटी लगाए जाने के संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.