आक्सीजन कंसंट्रेटर पर आइजीएसटी को असंवैधानिक करार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और एमआर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित आक्सीजन कंसंट्रेटर पर केंद्र के लगाए एकीकृत माल एवं सेवा कर (आइजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं।
अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें आक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित आक्सीजन कंसंट्रेटर पर आइजीएसटी लगाए जाने के संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी।