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सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म मामले की सुनवाई पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय क्षेत्र से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे की सुनवाई राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 08 Mar 2021 09:39 PM (IST)Updated: Mon, 08 Mar 2021 09:39 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म मामले की सुनवाई पर लगाई रोक
पीड़िता ने याचिका दाखिल कर की उत्तर प्रदेश से मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय क्षेत्र से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे की सुनवाई राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अभियुक्त अतुल राय को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है।

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अतुल राय यूपी की घोसी लोकसभा सीट से बसपा के सांसद हैं और 2019 से जेल में हैं

अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से बसपा के सांसद हैं और 2019 से जेल में हैं। पीड़िता ने 2019 में उनके खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से वह जेल में हैं। मामले की सुनवाई प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है, जहां गवाहियां हो रही हैं।

पीड़िता ने याचिका दाखिल कर की यूपी से मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग

सोमवार को पीड़िता की ओर से पेश वकील राकेश मिश्रा ने मुकदमे की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा कि वहां पीड़िता की जान को खतरा है।

पीड़िता को जान का खतरा

उन्होंने पीठ को बताया कि गत 18 दिसंबर को जब सुनवाई में भाग लेने के लिए पीड़िता और उसका गवाह प्रयागराज में न्यायालय परिसर गए तो उनके साथ मारपीट हुई और पीड़िता से बदसलूकी भी की गई। ऐसे में प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई होने से उसे जान को खतरा लगता है।

कोर्ट ने अतुल राय और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दलीलें सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रयागराज की अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। अतुल राय और उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह में याचिका का जवाब दाखिल करना है।


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