सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के तलाला में उपचुनाव कराने पर लगाई रोक, कांग्रेस विधायक ने डाली थी याचिका, ये थी वजह
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के तलाला में उपचुनाव पर रोक लगा दी है। एक अदालत द्वारा कांग्रेस विधायक को दो साल की सजा सुनाने के बाद निर्वाचन आयोग ने यहां उपचुनाव कराने का फैसला लिया था।
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तलाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी। पिछले चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर भगवान बराड़ विधायक चुने गए थे जिनको विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार दिया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। बराड़ ने इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी।
दरअसल, गुजरात की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भगवान बराड़ को अवैध खनन के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल नौ महीने कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने बराड़ को अयोग्य करार देते हुए इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। निर्वाचन आयोग ने यहां उपचुनाव कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की थी।
इसके बाद विधायक भगवान बराड़ ने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि अदालत तलाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।तलाला सीट पर 23 अप्रैल को उपचुनाव होना था, इसी दिन गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे।