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आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने पर कोर्ट ने लगाई रोक

किरन पैजंकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने संबंधी मामले पर रोक लगा दी है। इस याचिका में आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में बेचकर उसे तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद आईएनएस विक्रांत को मुंबई हार्बर से पांच नॉटिकल मील दूर खड़ा कर ि

By Edited By: Published: Thu, 15 May 2014 03:34 PM (IST)Updated: Thu, 15 May 2014 03:59 PM (IST)
आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने पर कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। किरन पैजंकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने संबंधी मामले पर रोक लगा दी है। इस याचिका में आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में बेचकर उसे तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद आईएनएस विक्रांत को मुंबई हार्बर से पांच नॉटिकल मील दूर खड़ा कर दिया जाएगा। इस याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होनी है।

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गौरतलब है कि आईएनएस को नष्ट करने के बाद टुकड़ों के तौर पर एक प्राइवेट फर्म को साठ करोड़ में बेचने का फैसला किया गया था। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय के बाद किया गया था जिसमें आईएनएस विक्रांत का रखरखाव करने पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे।

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