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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 'गैरजरूरी' अपील के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकारा

शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि गैरजरूरी याचिका दायर करने की कोशिश पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। सर्वोच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

By Nitin AroraEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 09:49 AM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 09:49 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 'गैरजरूरी' अपील के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 'गैरजरूरी' अपील के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकारा

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक व्यक्ति की सजा में कमी को चुनौती देने वाली 'गैरजरूरी' अपील दायर करने के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि आरोपित के वकील ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष सजा को चुनौती नहीं दी, बल्कि सजा कम करने का तर्क दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने भी सजा घटाने के अनुरोध का विरोध नहीं किया।

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शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि अगर राज्य इस अदालत में और गैरजरूरी याचिका दायर करने की कोशिश करता है तो इसकी अनुमति देने वाले जवाबदेह अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

पीठ ने कहा कि यह देखना परेशान करने वाला है कि ऐसे मामले में जहां पर राज्य के वकील ने सजा को कम करने का विरोध तक नहीं किया और हाई कोर्ट ने फैसले में मामूली संशोधन किया, वहां राज्य ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और बिना न्यायोचित तथ्य दिए विशेष अनुमति याचिका के तौर पर सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस याचिका के बारे में कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा गैरजरूरी अपील दायर की गई।

सर्वोच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 20 अगस्त, 2020 को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि, सात साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने को घटाकर चार साल, पांच महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने की राशि भी 15 हजार रुपये कर दी।


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