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मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

विशेष टीम को सेना, असम रायफल्स व पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 16 Jan 2018 07:33 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jan 2018 07:33 PM (IST)
मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र। मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जस्टिस मदन बी लोकुर व यूयू ललित की बेंच ने एजेंसी के विशेष जांच दल से कहा कि 31 जनवरी तक वह 30 और एफआइआर दर्ज करे। इस मामलों में अभी तक केवल 12 केस ही दर्ज किए जा सके हैं।

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विशेष टीम को सेना, असम रायफल्स व पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अदालत ने हिदायत दी कि 12 मामलों की जांच 28 फरवरी तक पूरी करके संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 में विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। बेंच ने सीबीआइ के निदेशक को कहा कि वह खुद जांच कार्य की निगरानी करें। पहले के आदेश में सभी मामलों की जांच 31 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें नक्सलवाद प्रभावित मणिपुर में 1528 हत्याओं पर सवाल उठाया गया था।

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