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    CM पेमा खांडू के रिश्तेदारों को मिले ठेकों पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल सरकार से मांगा ब्योरा

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:01 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल सरकार से 2015-2025 तक के ठेकों का ब्योरा मांगा है, जिसमें सीएम पेमा खांडू के रिश्तेदारों की फर्मों को दिए गए ठेके भी शामिल है ...और पढ़ें

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    सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल सरकार से मांगा ब्योरा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश सरकार से 2015 से 2025 तक दिए गए ठेकों का ब्योरा देते हुए एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों की फर्मों को दिए गए ठेके भी शामिल हैं।

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    कोर्ट ने कहा कि आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि किसी जांच की आवश्यकता है या नहीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ठेकों का ब्योरा

    पीठ ने यह आदेश अरुणाचल प्रदेश में खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली फर्मों को सार्वजनिक कार्यों के ठेके दिए जाने की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

    कोर्ट ने कहा कि ठेकों के लिए प्रतिस्पर्धी निविदाओं के बीच अंतर न के बराबर प्रतीत होता है। इससे सांठगांठ का संकेत मिलता है। पीठ ने कहा कि अगर ऐसा है, तो यह गंभीर हो जाता है।

    सीएम खांडू के रिश्तेदारों को मिले ठेके

    याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठनों सेव मोन रीजन फेडरेशन और वालंटरी अरुणाचल सेना की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि राज्य द्वारा दायर हलफनामें के अनुसार, खांडू के तत्काल परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली फर्मों को कई अनुबंध और कार्य आदेश दिए गए थे।

    पीठ ने राज्य के वकील से पूछा कि उसके हलफनामे में केवल तवांग जिले से संबंधित अनुबंधों का विवरण क्यों दिया गया है। राज्य के वकील ने कहा कि याचिका और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों में विवाद केवल तवांग तक ही सीमित था।

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)