सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बहु विवाह और निकाह हलाला का मामला, केंद्र से मांगा जवाब
बहुविवाह और निकाह हलाला पर जल्द बहस शुरू होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली [आइएएनएस]। बहुविवाह के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। अपील में निकाह हलाला को भी असंवैधानिक करार दिया गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने याचिका को इसी तरह की अन्य अपीलों के साथ संबद्ध कर लिया।
हालिया याचिका वुमैन रेजीस्टेंस कमेटी की प्रमुख नाजिया इलाही खान ने दायर की है। वह कलकत्ता हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। ध्यान रहे कि इन दोनों मामलों को असंवैधानिक बताकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला व बहुविवाह का विरोध करेगी।
कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का रुख पहले की तरह से कायम है और वह अदालत में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित इस प्रथा का विरोध करेगी। बहुविवाह व निकाह हलाला पर जल्द बहस शुरू होने की उम्मीद है। मार्च में कोर्ट ने केंद्र से इन दोनों मामलों में जवाब मांगा था। निकाह हलाला के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी से तब तक दोबारा विवाह नहीं कर सकता जब तक उसका किसी और शख्स से विवाह नहीं करा दिया जाता।