सीबीआई जांच पूरी होने तक मतंग सिंह को नहीं मिलेगी जमानत-सुप्रीम कोर्ट
करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले में फंसे पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री मतंग सिंह को फिलहाल जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
नई दिल्ली। करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले में फंसे पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री मतंग सिंह को फिलहाल जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतंग सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जब तक सीबीआई अपना जांच पूरा नहीं कर लेती है मतंग सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है।
ये भी पढ़ें- सारदा स्कैम- मदन मित्रा को घर पर नजरबंद रखने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायाधीश वी गोपाल गौडा की बेंच ने जमानत याचिका ठुकराते हुए कहा कि सीबीआई सारदा घोटाले में आरोपी मतंग सिंह की भूमिका की पूरी जांच कर ले उसके बाद वे नए तरीके से जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस समय उन्हें जमानत नही दी जा सकती है क्योंकि वे ऊंचे रसूखवाले वाले हैं।
जब मतंग सिन्ह के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीन रावल ने कहा कि उनके मुवक्किल ऐसा व्यक्ति नहीं है तो पीठ ने फौरन कहा – ‘हमें उसके संपर्कों की पूरी जानकारी है। भारत सकार के गृह सचिव अनिल गोस्वामी को अपनी सरकारी नौकरी गंवानी पड़ी थी और आप कहते हैं कि वह ऊंचे संपर्कों वाला व्यक्ति नहीं है।’ रावल ने पीठ के सामने ये तर्क दिया कि इस केस में आठ आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है लेकिन उच्चतम न्यायलय ये तर्क मानने से से इनकार कर दिया।
ये भी पढ़ें- व्यापम में लिप्त पंद्रह रसूखदारों की जेल में मनेगी दिवाली
गौरतलब है कि मतंग सिंह साल 1991-96 के दौरान पी.वी.नरसिम्हा राव सरकार में संसदीय कार्य राज्यमंत्री थे। सिंह को इस साल 31 जनवरी को सारदा मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी किया था।
इससे पहले ईडी ने भी कांग्रेस के इस इस पूर्व सांसद से दिल्ली में पूछताछ की थी। सीबीआई ने इस साल अप्रैल में इस मामले में मतंग सिंह और उनकी चार कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।