लोया मौत मामला: SC ने कहा- वकीलों के नहीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ थी सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएच लोया की मौत के मामले में उसकी सख्त टिप्पणी याचिकाकर्ता के खिलाफ थी, न कि वकीलों के खिलाफ।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मौत के मामले में उसकी सख्त टिप्पणी याचिकाकर्ता के खिलाफ थी, न कि वकीलों के खिलाफ। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने 19 अप्रैल के फैसले से अपने खिलाफ की गई टिप्पणी निकालने का अनुरोध किया था।
जयसिंह के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं के आचरण पर पीठ ने टिप्पणी की है। इसको लेकर अधिवक्ता के खिलाफ धारणा बनाना उचित नहीं है। कोर्ट ने जो मंशा स्पष्ट की वह सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर थी।
शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल के आदेश में न्यायाधीश लोया की मौत की जांच को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। न्यायाधीश लोया ने चर्चित सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई की थी। लोया एक दिसंबर, 2014 को जब अपने मित्र की बेटी की शादी में नागपुर गए थे, वहीं पर अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल नजदीक के अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत को प्राकृतिक मृत्यु माना है।