Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को पुलिस बल पर भरोसा नहीं, पूरा परिदृश्य परेशान करने वाला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में परिदृश्य बेहद परेशान करने वाला है जहां पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआइ पर कोई विश्वास नहीं है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 06:49 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 07:07 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को पुलिस बल पर भरोसा नहीं, पूरा परिदृश्य परेशान करने वाला
पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो!

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में परिदृश्य बेहद परेशान करने वाला है, जहां पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआइ पर कोई विश्वास नहीं है। परमबीर सिंह के वकील ने जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ से कहा कि राज्य पुलिस विभागीय मामलों में उनके मुवक्किल को अलग-थलग करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की।

loksabha election banner

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह वही पुलिस है, जिसका नेतृत्व आप इतने समय तक करते रहे

सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की अवधि बढ़ाने से इन्कार करते हुए अदालत ने कहा, यह वही पुलिस है, जिसका नेतृत्व आप इतने समय तक करते रहे। हम क्या कहें कि पुलिस बल के प्रमुख को अब पुलिस बल में कोई भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआइ में कोई विश्वास नहीं है। देखिये किस तरह का परिदृश्य बनाया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत परेशान करने वाला है। पीठ ने कहा, राज्य सरकार नहीं चाहती कि सीबीआइ इस मामले की जांच करे और उसने इस बाबत बांबे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन इसमें उसे विफलता मिली।

परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें नहीं पता कि संबंधित पीठ के इस पर क्या विचार होंगे। हमने आपको पर्याप्त संरक्षण दिया और अब हम और संरक्षण नहीं देंगे। सीबीआइ की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आशंका जताई कि राज्य सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है, जिससे जांच पूरा करने का एजेंसी का काम मुश्किल हो सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.