सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे HC का फैसला पलटा, FDA पर लगा पांच लाख रुपए का मुआवजा हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को पुणे के एक होटल को 5 लाख रुपये मुआवजा देने ...और पढ़ें
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सुप्रीम कोर्ट ने एफडीए को मुआवजा देने का आदेश रद किया

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को पुणे के एक होटल को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया है। यह मुआवजा लाइसेंस निलंबित किए जाने से हुए हानि के बदले में देने का निर्देश दिया गया था।
मामला 12 जून को गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स में एफडीए की जांच से जुड़ा है। यह कार्रवाई खाद्य विषाक्तता की शिकायत के बाद की गई थी।
जांच में स्वच्छता, रिकार्ड रखरखाव, लेबलिंग और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित कमियां पाई गई थीं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने एफडीए की दलीलों से असहमति जताते हुए पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र सरकार और एफडीए ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मुआवजा आदेश रद कर दिया।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
