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BS-III वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद देश में बीएस3 मानक वाहन न तो बनाए जा सकते हैं और ना ही बेचे जा सकते हैं।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 04:35 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 04:53 PM (IST)
BS-III वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
BS-III वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, एएनआई। एक अप्रैल से बीएस 3 वाहनों की बिक्री बंद करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले को लेकर मोटर वाहन कंपनी बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने कंपनियों के बचे स्टॉक की जानकारी मांगी थी। इसके बाद इस मामले में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) भी कूद पड़ा था।

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इस संगठन का मानना है कि 1 अप्रैल के बाद अगर पुराने स्टॉक पर पाबंदी लगी तो ऑटो इंडस्‍ट्री पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फाडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के तहत यह अपील की है कि बीएस3 वाले वाहनों को बेचने की अनुमति 1 अप्रैल के बाद भी मिलनी चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद न तो देश में बीएस3 मानक वाहन न तो बनाए जा सकते हैं और न ही बेचे जा सकते हैं, अब यहां पर सिर्फ बीएस4 मानक पर आधारित वाहनों को ही बनाया बेचा जा सकेगा।

मौजूदा समय में कुल 20000 ऑटोमोबाइल सेल्स आउटलेट्स हैं। इस संगठन का मानना है कि अगर यह कानून सख्ती के साथ लागू कराया गया तो ऑटोमोबाइल रिटेल बिजनेस इससे बहुत प्रभावित होगा और बड़ी मात्रा में लोगों की नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

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