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छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन के दामाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में 50 करोड़ की आर्थिक गड़बड़ी के मामले डॉ पुनीत गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Fri, 10 May 2019 10:30 PM (IST)Updated: Fri, 10 May 2019 10:30 PM (IST)
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन के दामाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन के दामाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

रायपुर, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से उनको मिली अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है, लेकिन पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करने पर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

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जानकारी के मुताबिक डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में 50 करोड़ की आर्थिक गड़बड़ी के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज है। डॉ. गुप्ता को इस मामले में हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। साथ ही आरोप लगाया था कि डॉ. गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अब मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद फिर होगी।

डॉ. गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने पैरवी की, जबकि शासन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। इससे पहले भी महेश जेठमलानी नान घोटाले में आरोपित आइपीएस मुकेश गुप्ता और एसआइटी गठन किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक की ओर से दायर याचिका पर उनकी पैरवी कर चुके हैं।

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