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आरबीआइ में केंद्र के दखल पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआइ के कामकाज में केंद्र सरकार की दखलंदाजी के आरोप वाली एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 11:31 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 11:31 PM (IST)
आरबीआइ में केंद्र के दखल पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इन्कार
आरबीआइ में केंद्र के दखल पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के कामकाज में केंद्र सरकार की दखलंदाजी के आरोप वाली एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता और वकील एमएल शर्मा की दलील पर कहा कि वह इस मामले को वक्त आने पर देखेंगे।

जनहित याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि वह केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि उसे आरबीआइ को कोई निर्देश देने का कानूनी हक नहीं है। उसने वित्त मंत्रालय के लिए कोर्ट से यह निर्देश भी मांगा कि आरबीआइ एक्ट के तहत संघीय बैंक से मिले परामर्श को मानने के लिए केंद्र और देश के राष्ट्रपति बाध्य हैं।

समझा जाता है कि पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच चली आ रही खींचतान के समाधान के लिए आरबीआइ गर्वनर उर्जित पटेल ने पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है।


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