Zoo में बाड़े में कूदकर आत्महत्या रोकने की गाइडलाइन की मांग खारिज, SC ने कहा- सुरक्षा उपाय पहले से मौजूद
सुप्रीम कोर्ट ने चिड़ियाघरों में जानवरों के बाड़े में कूदकर आत्महत्या की कोशिशें रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने चिड़ियाघर आत्महत्या रोकने की याचिका खारिज की।
कोर्ट ने कहा, आवश्यक सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चिड़ियाघरों में जानवरों के बाड़े में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिशें रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी।
जस्टिस विक्रम नाथ, आगस्टीन जार्ज मसीह और संदीप मेहता की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
जरूरी सुरक्षा उपाय पहले से मौजूद
हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था, जिसमें देशभर के अलग-अलग चिड़ियाघरों में जानवरों के बाड़े में लोगों के बार-बार कूदने की घटनाओं पर केंद्र और संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के सामने प्रतिवेदन देने की अनुमति दी थी। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सोमवार को सुनवाई के दौरान इसने कहा कि जरूरी सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ
