जनगणना-2027: OBC जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी ड्रॉप-डाउन मेन्यू याचिका खारिज की।
2027 की डिजिटल जनगणना में विकल्प की थी मांग।
न्यायालय ने इसे नीतिगत निर्णय का मामला बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें जनगणना-2027 के दौरान डिजिटल गणना उपकरणों में ओबीसी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू (पहले से भरी हुई जातियों के विकल्प) शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि लोगों से उनकी जाति पूछकर खुद दर्ज करने के बजाय यह विकल्प दिया जाना चाहिए।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है।
पीठ ने कहा, हम याचिका का निपटारा करते हैं और याचिकाकर्ता को भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के समक्ष जाने की छूट देते हैं। इस याचिका की एक प्रति उन्हें प्रतिवेदन के रूप में भेजी जा सकती है।
याचिकाकर्ता ओबीसी फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि देश में जारी डिजिटल जनगणना में ड्रॉप-डाउन मेन्यू जोड़ा जा सकता है। महापंजीयक ने जनगणना के दौरान जाति गणना के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू के बजाय जाति के बारे में सवाल पूछने का फैसला किया है।
