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    EVM- VVPAT की फर्स्ट लेवल चेक कराने की याचिका SC ने की खारिज, कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने दायर किया था PIL

    By AgencyEdited By: Shalini Kumari
    Updated: Mon, 09 Oct 2023 11:56 AM (IST)

    दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार की दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले EVM-VVPAT का फर्स्ट लेवल चेक फिर करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के बुलाने पर कांग्रेस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई। मालूम हो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की थी।

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    EVM- VVPAT की फर्स्ट लेवल चेक कराने की याचिका खारिज

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार की दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले EVM-VVPAT का फर्स्ट लेवल चेक फिर करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के बुलाने पर कांग्रेस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई।

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    राज्य चुनाव आयोग के आचरण को दी थी चुनौती

    दरअसल, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आगामी आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच के संबंध में राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रक्रिया विस्तृत है और पक्षों को इस पर भरोसा है। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरे भारत में दोहराया गया है। मालूम हो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की थी।

    यह भी पढ़ें: CWC Meeting Updates: कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा; CM गहलोत समेत कई नेता शामिल

    नोट- खबर को अपडेट किया जा रहा है।