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जजों के नाम पर घूस लेने का मामला: SC ने SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें खेद है कि एक वरिष्ठ वकील ने इस तरह की याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि वे आशा करते हैं सभी लोग मिलकर इस ग्रेट इंस्टिट्यूशन के काम करेंगे।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Tue, 14 Nov 2017 02:44 PM (IST)Updated: Tue, 14 Nov 2017 02:44 PM (IST)
जजों के नाम पर घूस लेने का मामला: SC ने SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
जजों के नाम पर घूस लेने का मामला: SC ने SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली, जेएनएन। जजों के नाम पर घूस लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कामिनी जायसवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अवमानना पूर्ण माना है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों से कोर्ट की छवि खराब हुई है। लेकिन कोर्ट ने इस तरह की याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता पर अवमानना की कार्रवाई नहीं की है। 

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साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें खेद है कि एक वरिष्ठ वकील ने इस तरह की याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि वे आशा करते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर इस ग्रेट इंस्टिट्यूशन के काम करेंगे। कोर्ट ने सोमवार को इसकी सुनवाई पूरी कर ली थी। बता दें के उड़ीसा हाईकोर्ट के एक पूर्व जज समेत कई लोगों पर मेडिकल कॉलजों का मामला कोर्ट में रफा-दफा करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप था।

क्या है मामला?
सीबीआई ने 19 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज इशरत मसरूर कुदुसी समेत कई लोगों को कथित करप्शन के मामले में आरोपी बनाया था। कुदुसी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।कुदुसी पर भुवनेश्वर के एक बिचौलिए के जरिए सुप्रीम कोर्ट से 46 मेडिकल कालेजों में रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक से राहत दिलाने की साजिश रचने का आरोप है।

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