सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी पेपर लीक मामले में याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) पेपर लीक मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) पेपर लीक मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। केंद्र ने अदालत से कहा कि जांच एजेंसी इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। सरकारी निकाय एसएससी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कई स्तरों पर होने वाली भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित रूप से लीक हो गया था। प्रश्नपत्र लीक होने के बाद इसमें भाग लेने वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।
जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने कहा, 'प्रतिवादी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की ओर से कहा गया है कि सीबीआइ ने आठ मार्च 2018 को एसएससी के अज्ञात अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। इससे साफ है कि सीबीआइ जांच कर रही है और कानून के मुताबिक, इसका परिणाम सामने आएगा। इसलिए इस स्तर पर किसी आदेश की जरूरत नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।'
वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका में 17 से 21 फरवरी के बीच हुई संयुक्त स्नातक स्तरीय (टियर-2) परीक्षा 2018 का पर्चा लीक होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया था।