निजी स्कूलों में 3 महीने की फीस माफ वाली याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की फीस माफ करने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, माला दिक्षीत। सुप्रीमकोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने और फीस का रेगुलेटरी तंत्र बनाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग है। जानकारी के लिए बता दें कि 8 राज्यों के अभिभावकों ने मिलकर याचिका दाखिल कर मांगा था आदेश।
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से स्कूल बंद हैं, ऐसे में छात्र ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने स्कूल फीस और ऑनलाइन क्लास फीस बढ़ने पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये मांग की है कि स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस नहीं लेनी चाहिए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल फीस वृद्धि का मुद्दा राज्य के हाईकोर्ट (HC) में उठाया जाना चाहिए था। यह सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया है? मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से कहा ति हर राज्य की समस्याएं अलग-अलग हैं। साथ ही कहा कि यह एक गहन स्थिति है। आपने पूरे देश के लिए एक याचिका दायर की है। यह हमारे लिए एक समस्या है क्योंकि हम नहीं जानते कि पूरे देश के लिए कौन निर्णय लेगा। उन्होंने आगे कहा कि हर राज्य में समस्याएं अलग-अलग हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयों से याचिका दायर कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने निजी विद्यालयों को स्कूल नहीं खुलने तक फीस नहीं लेने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों को बढ़ोतरी शुल्क लेने की अनुमति दी है।