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SC की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग की याचिका, कोर्ट ने कहा जमा करें कॉपी

जयसिंग ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लागू करने को लेकर नियमों के निर्धारण के लिए उचित दिशा की मांग की है।

By Neel RajputEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 12:36 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 12:54 PM (IST)
SC की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग की याचिका, कोर्ट ने कहा जमा करें कॉपी
SC की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग की याचिका, कोर्ट ने कहा जमा करें कॉपी

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्र्रीमिंग को लेकर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग ने याचिका दायर की है। इस मामले में इंदिरा जयसिंग से सर्वोच्च न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को याचिका की एक कॉपी देने को कहा है। बता दें कि जयसिंग ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लागू करने को लेकर नियमों के निर्धारण के लिए उचित दिशा की मांग की है। जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसिडिंग की 'लाइव स्ट्रीमिंग' की मांग वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।

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उन्होंने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि 26 सितंबर, 2018 के आदेश के अनुसार महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की है। गौरतलब है कि साल 2018 में याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंग और स्वप्निल त्रिपाठी ने कहा था कि मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग लोगों की कोर्ट में पहुंच को बढ़ाएगा। इसके साथ ही केसों की गलत रिपोर्टिंग, गलतियां और बासी सूचनाओं के प्रसारण पर भी रोक लगेगी। उन्होंने यह भी कहा था दुष्कर्म, इन-कैमरा सुनवाई और वैवाहिक विवादों की लाइव रिपोर्टिंग करने के बारे में कोर्ट को देखना पड़ेगा।

याचिकाकर्ताओं ने दलील देते हुए कहा कि सूचनाएं लेना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का मुख्य सिद्धांत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।


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