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कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़त परिवार और वकील को सुरक्षा देने का दिया आदेश

कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड पीडि़ता के पिता की याचिका पर दिया आदेश। मामले की सुनवाई जम्मू से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग पर जम्मू कश्मीर सरकार से मांगा जवाब।

By Jagran News NetworkEdited By: Published: Mon, 16 Apr 2018 07:55 PM (IST)Updated: Mon, 16 Apr 2018 08:46 PM (IST)
कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़त परिवार और वकील को सुरक्षा देने का दिया आदेश
कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़त परिवार और वकील को सुरक्षा देने का दिया आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड में पीडि़ता के परिवार, उनकी वकील और केस की पैरोकारी में मदद करने वाले पारिवारिक मित्र को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की सुनवाई जम्मू में कठुआ से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की पीडि़ता के पिता की मांग पर जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को ये आदेश पीडि़ता के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये। इससे पहले पिता की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील इंद्रा जयसिंह ने कहा कि ये याचिका पीडि़ता के जैविक पिता की ओर से दाखिल की गई है। ये मामला आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का है। मामले की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए और जम्मू के मौजूदा हालात में वहां निष्पक्ष सुनवाई होना मुमकिन नहीं है।

यहां तक कि वहां पर वकील भी विरोध कर रहे हैं। वहां सुनवाई में गवाहों की सुरक्षा का भी मसला हो सकता है। ऐसे में कोर्ट मामले की सुनवाई जम्मू में कठुआ की अदालत से चंडीगढ़ की अदालत स्थानांतरित कर दे। हालांकि जयसिंह ने कहा कि इस मामले की जांच से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। पुलिस ने बहुत अच्छी जांच की है और कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है इसलिए वे मामले की जांच स्थानांतरित करने की मांग नहीं कर रहीं हैं।

जयसिंह ने परिवार को सुरक्षा के साथ ही परिवार की ओर से कोर्ट में पेश हो रही वकील दीपिका सिंह राजावत और केस की पैरोकारी में मदद करने वाले पारिवारिक मित्र तालिब हुसैन को भी सुरक्षा दिये जाने की मांग की। ये भी कहा कि सुरक्षा कर्मी वर्दी में न होकर सादे कपड़ों में हों। जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पेश वकील शोएब आलम ने कहा कि पीडि़त परिवार को पहले ही राज्य सरकार ने एक एएसआई और चार अन्य सशस्त्र सुरक्षाकर्मी दिये हुए हैं। कोर्ट अगर और लोगों के लिए आदेश करता है तो सरकार को उन्हें भी सुरक्षा देने में आपत्ति नहीं है। सुरक्षा कर्मियों के सादे वस्त्र में होने की मांग पर भी राज्य ने आपत्ति नहीं जताई।

कोर्ट ने नाबालिग अभियुक्त की सुरक्षा की मांग पर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जहां नाबालिग अभियुक्त रखा गया है उस किशोर आश्रय गृह की भी नियमों के मुताबिक पर्याप्त सुरक्षा की जाए। कोर्ट इस मामले पर 27 अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा।

सीबीआई जांच की मांग याचिका पर कोर्ट ने नहीं किया विचार

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी थी जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा वरिष्ठ वकील भीम सिंह ने स्वयं को जम्मू का बताते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार राजनीति कर रही है। कोर्ट इस मामले की किसी निष्पक्ष एजेंसी या सीबीआई से जांच कराए। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि वे इस मामले में किसी पीआइएल पर विचार नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अभी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पीडि़त परिवार की सुरक्षा का है और वे फिलहाल उसी पर विचार कर रहे हैं।


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