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मैच फिक्सिंग मामले में संजीव चावला को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए बुकी संजीव चावला को 6 मई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 14 May 2020 08:50 AM (IST)Updated: Thu, 14 May 2020 08:50 AM (IST)
मैच फिक्सिंग मामले में संजीव चावला को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
मैच फिक्सिंग मामले में संजीव चावला को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र। क्रिकेट मैचों में फिक्सिंग के सबसे बड़े मामले में ओरोपित बुकी संजीव चावला को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। चावला को दिल्ली हाईकोर्ट से हाल ही में जमानत मिली है जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। इस मामले में द.अफ्रीका टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए भी शामिल थे। उल्लेखनीय है दिल्ली हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए बुकी संजीव चावला को 6 मई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायाधीश एल.नागेश्वर राव की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंस से सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। इस नोटिस पर दो सप्ताह में जवाब देना होगा। पुलिस के अनुसार चावला और क्रोनिए पांच मैचों में फिक्सिंग कराने में शामिल थे। क्रोनिए की 2002 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी।

संजीव चावला की जमानत बरकरार

मैच फिक्सिंग के मामले में आरोपित सट्टेबाज संजीव चावला को निचली अदालत से मिली जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। वीडियो कान्फ्रें¨सग के जरिये सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने दिल्ली पुलिस की अपील याचिका खारिज कर दी।मालूम हो कि 30 अप्रैल को निचली अदालत ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर संजीव चावला को जमानत दी थी।

चावला ने जेल के अंदर कोरोना वायरस के खतरे के आधार पर जमानत मांगी थी।पुलिस ने जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि चावला एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्हें भारत वापस लाने में 20 साल लग गए। जमानत मिलने पर वह भाग सकता है। चावला के अधिवक्ता विकास पाहवा ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि चावला ने 60 दिनों में कभी भी जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। इससे पता चलता है कि वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं।


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