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सबरीमाला मंदिर के लिए पैनल मामले में जल्द सुनवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के लिए पैनल के गठन के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की नई याचिका पर जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 09:05 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 09:05 PM (IST)
सबरीमाला मंदिर के लिए पैनल मामले में जल्द सुनवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मंदिर के लिए पैनल मामले में जल्द सुनवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के लिए पैनल के गठन के केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की नई याचिका पर जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया है। मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने के आदेश के बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

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केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी परेशानियों के साथ ही कानून-व्यवस्था की देखरेख करने के लिए 28 नवंबर को तीन सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश दिया था। पैनल में सेवानिवृत जज पी आर रमन, एस सीरीजगन और वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी ए हेमचंद्रन शामिल हैं।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ ने कहा कि नियमित प्रक्रिया के तहत ही राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था समेत श्रद्धालुओं से जुड़े मामलों की देखरेख करने के लिए पहले से ही कमेटी है, ऐसे में नई कमेटी का गठन अधिकारों के बंटवारे पर संवैधानिक संरचना की भावना के खिलाफ है।


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