हिंदी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, 'जन सूचना सेवा' के जरिए हिंदी में मिलेंगे कोर्ट के फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस पर 'जन सूचना सेवा' शुरू की है, जिसके तहत महत्वपूर्ण फैसलों के आसान हिंदी सारांश और ऑडियो-वीडियो बुलेटिन उपलब्ध होंगे।
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हिंदी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, 'जन सूचना सेवा' के जरिए हिंदी में मिलेंगे कोर्ट के फैसले

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'जन सूचना सेवा' नाम से हिंदी में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्विस शुरू करने का एलान किया है। इसका मकसद न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है।
इस सेवा के तहत, चुने हुए अहम फैसलों और आदेशों का आसान हिंदी भाषा और लगभग 15 से 30 मिनट के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
आम नागरिकों तक पहुंच आसान
यह पहल आम नागरिकों, मुकदमेबाजी करने वालों और खासकर दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए शुरू की जा रही है, जिससे वे अहम फैसलों, उनके असर और उसके बाद की कार्यवाही को अपनी जानी-पहचानी भाषा में आसानी से समझ सकें।
इसका मकसद न्याय तक पहुंच को और समावेशी बनाना और भारतीय भाषाओं के सम्मान को जनता तक न्यायिक जानकारी पहुंचाने से जोड़ना है।
कार्यवाही के वीडियो बनाए जाएंगे
आसान भाषा के साथ-साथ ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में मुश्किल होती है।
यह सर्विस शुरू में हिंदी में लॉन्च की जाएगी और जल्द ही इसे दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का काम शुरू किया जाएगा।
बयान में कहा गया, 'यह पहल देश के अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों के बारे में संक्षिप्त और आसानी से समझ में आने वाली जानकारी हासिल करने में मदद करेगी।'
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
