Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने जगनमोहन मामले से खुद को हटाया, कहा- नहीं रहेंगे इस पीठ में

जस्टिस ललित जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ में जगनमोहन के खिलाफ सुनवाई चल रही है। जगनमोहन पर आरोप है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाते हुए न सिर्फ प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा बल्कि प्रेस कांफ्रेंस कर झूठे बयान भी दिए।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 16 Nov 2020 10:52 PM (IST)Updated: Mon, 16 Nov 2020 10:55 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने जगनमोहन मामले से खुद को हटाया, कहा- नहीं रहेंगे इस पीठ में
जस्टिस ललित ने कहा कि वह इस पीठ में नहीं रहेंगे।

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट के जज यूयू ललित ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। न्यायपालिका पर आरोप लगाने के मामले में जगनमोहन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है।

prime article banner

जस्टिस ललित, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ में जगनमोहन के खिलाफ सुनवाई चल रही है। जगनमोहन पर आरोप है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाते हुए न सिर्फ प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा, बल्कि प्रेस कांफ्रेंस कर झूठे बयान भी दिए। जस्टिस ललित ने कहा कि वह इस पीठ में नहीं रहेंगे। एक वकील के रूप में उन्होंने इसमें से एक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था।

सैन्य दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में काम करने वाले एक दंपत्ति की एक साथ तैनाती के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पोस्टिंग और अन्य मामलों में अदालत की अपनी एक सीमा है। पीठ ने कहा कि हम दंपत्ति की परेशानियों को समझते हैं। लेकिन यह कहते हुए कोई आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया कि किसी न किसी की तो अंडमान निकोबार या लेह लद्दाख में तैनाती होगी ही।

कार्ति चिदंबरम मामले में आयकर विभाग को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ सात करोड़ रुपये के कर चोरी के मामले में आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इस साल मई में मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को निचली अदालत से विशेष अदालत में भेजे जाने के खिलाफ कार्ति और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी। दोनों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी ही।

रेड्डी की जमानत की शर्तो में बदलाव पर सीबीआइ को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले में आरोपित कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी की जमानत की शर्तो में बदलाव की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। हजारों करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में रेड्डी जमानत पर हैं, लेकिन जमानत की शर्तो के मुताबिक कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडपा नहीं जा सकते। इस शर्त में बदलाव के लिए ही रेड्डी ने याचिका दायर की है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.