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चेलमेश्वर के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया रोस्टर

रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने जजों के काम के बंटवारे के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Sun, 24 Jun 2018 10:52 PM (IST)Updated: Mon, 25 Jun 2018 07:37 AM (IST)
चेलमेश्वर के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया रोस्टर
चेलमेश्वर के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया रोस्टर

नई दिल्ली, प्रेट्र। जस्टिस जे.चेलमेश्वर के रिटायरमेंट के दो दिन बाद ही रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने जजों के काम के बंटवारे के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है। नया रोस्टर ग्रीष्मावकाश के बाद सर्वोच्च अदालत के खुलते ही दो जुलाई को शुरू हो जाएगा।

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विगत एक फरवरी को जारी पिछले रोस्टर की ही तरह नए रोस्टर में कहा गया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की खंडपीठ जनहित के सभी मामले सुनेगी। इसके साथ ही वह सामाजिक न्याय, चुनाव, हेबस कारपस और अदालत की अवमानना के मामलों को भी देखेगी। मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई भी 22 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं। उन्हें लेबर कानूनों, अप्रत्यक्ष कर, पर्सनल लॉ और कंपनी लॉ के मामले देखने का जिम्मा सौंपा गया है।

उल्लेखनीय है कि जस्टिस जे. चेलमेश्वर, गोगोई, एमबी लोकुर और कुरियन जोसेफ के विगत 12 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर संवेदनशील जनहित याचिकाओं को अन्य जूनियर जजों को दिए जाने पर ऐतराज जताया था। इसके बाद पहली बार एक फरवरी को रोस्टर जारी कर उसे सार्वजनिक किया गया है। सूची में अधिसूचित मामलों को मुख्य न्यायाधीश और दस अन्य जज गोगोई, लोकुर, जोसेफ, एके सीकरी, एसए बोबडे, एनवी रमन, अरुण मिश्रा, एके गोयल, आरएफ नरिमन और एएम सप्रे देखेंगे।

जस्टिस लोकुर की पीठ को सेवा, सामाजिक न्याय, पर्सनल लॉ, भूमि अधिग्रहण, खानों, उपभोक्ता संरक्षण और सेना व सशस्त्र बलों को देखने को कहा गया है। जस्टिस लोकुर प्राकृतिक असंतुलन से जुड़े मामलों, संरक्षा और वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण, पेड़ों के गिरने और भूमिगत जल के स्तरों से जुड़े मामले भी देखेंगे। इन पांच वरिष्ठ जजों के अलावा, रोस्टर में छह अन्य जजों के भी काम का बंटवारा किया गया है।


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