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सुप्रीम कोर्ट ने छत्‍तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपये के पीडीएस सिस्‍टम घोटाले पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से करोड़ों रुपये के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले में एक गवाह द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2020 04:59 PM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2020 04:59 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने छत्‍तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपये के पीडीएस सिस्‍टम घोटाले पर जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने छत्‍तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपये के पीडीएस सिस्‍टम घोटाले पर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र। करोड़ों रुपये के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले में एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ट्रायल कोर्ट में मामले की कार्यवाही को बाधित करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।

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जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने 36 हजार करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार, उसकी आर्थिक अपराध शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और विशेष कार्य दल को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में इस मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के एक कर्मचारी गिरीश शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार अदालत में मुकदमे की कार्रवाई को पटरी से उतारने का प्रयास कर रही है और उसका स्थानांतरण चाहती है।

याचिकाकर्ता हजारों करोड़ के नागरिक आपूर्ति घोटाले में एक महत्वपूर्ण गवाह है, जिसे कुख्यात रूप से एनएएन (NAN) घोटाले के रूप में जाना जाता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और रवि शर्मा ने सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा मामलों की निगरानी और छत्तीसगढ़ सरकार को उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोकने के निर्देश देने का आग्रह किया।


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