लॉकडाउन में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए दिशा निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाये जाने पर वकीलों और याचिकाकर्ताओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जानें क्या है निर्देश...
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाये जाने पर वकीलों और याचिकाकर्ताओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में बहुत ही आवश्यक मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को अदालती कामकाज को सीमित करते हुए बेहद अहम मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई किए जाने की व्यवस्था की थी।
इस संबंध में बुधवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस अवधि के दौरान सुनवाई करने वाली पीठों का गठन कर रहे हैं। ये बेहद अहम मामलों की ही सुनवाई करेंगी। यह परिपत्र 23 व 26 मार्च को जारी हुए परिपत्रों का स्थान लेगा। इसके अनुसार कोई भी याचिका ई-फाइलिंग मोड से स्वीकार की जायेगी। इस पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होगी।
लॉकडाउन के दौरान लोगों के घर से निकलने और उनके साथ पुलिस वालों के मारपीट करने के संबंध में केंद्र को दिशा निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एसके कौल, और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने बुधवार को कहा कि यह याचिका बहुत ही महत्वहीन होने के कारण खारिज की जा रही है। इस याचिका को गुवाहाटी के एक वकील ने दायर किया था।
उल्लेखनीय है कि देश में पिछले चौबीस घंटे में 1,118 नए मामले मिलें हैं जिसके साथ संक्रमितों की संख्या 11,933 हो गई है। मृतकों का आंकड़ा 392 पर पहुंच गया है। हालांकि 1,133 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। वहीं राज्य सरकारों की तरफ से मिली जानकारियों के मुताबिक, बुधवार को महाराष्ट्र में नौ, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पांच-पांच, मध्य प्रदेश में चार, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में दो-दो और उत्तर प्रदेश और मेघालय में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई।