एक करोड़ के पुराने नोट जमा कराने को लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 500 और 1000 रुपये की पुरानी करेंसी के मामले में दाखिल एक याचिका पर केंद्र सरकार और आरबीआई (RBI) को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को 500 और 1000 रुपये की पुरानी करेंसी के मामले में दाखिल एक याचिका पर केंद्र सरकार और आरबीआई (RBI) को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि शीर्ष अदालत केंद्र सरकार एवं अन्य संबंधित पक्षों को यह निर्देश जारी करे ताकि याचिकाकर्ता के एक करोड़ 17 लाख रुपये के पुराने नोट (500 और 1000 रुपये) उसके खातों में जमा हो सकें।
बता दें कि भारत सरकार ने काले धन की रोकथाम के लिए 08 नवंबर, 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद किया था। नोटबंदी के बाद 15.31 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में तय समय सीमा के अंदर जमा हुए थे। अधिकारियों की मानें तो नोटबंदी का एक उद्देश्य नकद लेनदेन को कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना भी था। अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2016 के दौरान नोटों के प्रचलन में हर साल औसतन 14.51 फीसद की बढ़त दर्ज की गई थी। लेकिन दो साल बाद 8 नवंबर, 2018 को 10.48 पर आ गई थी।
इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने एक आरटीआइ आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को फटकार लगाई थी और उसके केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) आवेदन में आरबीआइ बोर्ड की उन बैठकों के रिकॉर्ड मांगे थे, जिनमें नोटबंदी के मुद्दों पर विचार किया गया था। यह आरटीआइ वेंकटेश नायक ने डाली थी। इसमें उन सभी बैठकों के रिकॉर्ड और उन बैठकों में प्रस्तुत पेपर्स, प्रजेंटेशंस या अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जिनके आधार पर नोटबंदी का फैसला लिया गया था।
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