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जुनैद हत्याकांड: मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच पर जारी किया नोटिस

शीर्ष अदालत ने जुनैद के पिता की याचिका पर हरियाणा और सीबीआई से मामले में जवाब मांगा है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 01:00 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 01:09 PM (IST)
जुनैद हत्याकांड: मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच पर जारी किया नोटिस
जुनैद हत्याकांड: मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच पर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने जुनैद हत्याकांड की सीबीआई जाँच की मांग पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने जुनैद के पिता की याचिका पर हरियाणा और सीबीआई से मामले में जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत मे चल रही इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली से मथुरा जा रही ट्रेन मे सीट विवाद में जुनैद की हत्या हुई थी। 

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बहुचर्चित जुनैद हत्याकांड को लेकर भमरौला गांव के स्कूल में कुछ महीने पहले आयोजित महापंचायत में मुख्य आरोपी नरेश को न्याय दिलाने की मांग रखी गई थी। जहां 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।

महापंचायत की अध्यक्षता 52 पालों के पंच अरूण जेलदार ने की तथा मंच संचालन राजेश सहरावत गहलब ने किया। पंचायत में गांव के पूर्व सरपंच सहजराम ने सर्वप्रथम उक्त घटना के बारे में विस्तार से बताया और नरेश को निर्दोष बताते हुए कहा कि नरेश ने जानबूझ कर हत्या नहीं की, बल्कि उसने अपनी आत्मरक्षा की थी। यदि वह अपनी आत्मरक्षा नहीं करता तो खुद मारा जाता और आत्मरक्षा करना कोई गुनाह नहीं है।

महापंचायत में पुलिस एवं प्रशासन पर नेताओं के दबाव में एकतरफा कार्रवाई के आरोप भी लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि जब दिल्ली से तीन मुस्लिम युवक ट्रेन में सवार हुए तो सात युवकों को कैसे चोट आ गई। सीट को लेकर हुए इस झगड़े में आरोपी नरेश के सिर में भी चोट आई थी।

फिर नरेश की तरफ से मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। नरेश दैनिक यात्री था और डयूटी पर जाता था, डयूटी जाने वाला अपने साथ चाकू जैसा हथियार लेकर नहीं चलेगा। वक्ताओं ने मीडिया पर भी मामले को सांप्रदायिकता रंग देने का भी आरोप लगाया। यह भी सुझाव रखा गया कि आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए पहले जुनैद पक्ष से राजीनामे की बात भी की जाएगी।


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