Move to Jagran APP

Azam Khan Bail: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत

Azam Khan News सपा नेता आजम खान को गुरुवार को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली। अदालत ने एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। आजम कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 11:40 AM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 12:40 PM (IST)
Azam Khan Bail: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दी आजम खान को अंतरिम जमानत (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एएनआइ। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan Gets Bail) को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है। कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

loksabha election banner

मंगलवार को सुरक्षित रखा था फैसला

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा था। गुरुवार को कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिलने के बाद माना जा रहा है कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। 

बता दें कि आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलग-अलग मामलों को लेकर वह पिछले कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान की अंतरिम जमानत को लेकर मंगलवार को भी अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं आजम खान

आजम खां ने सीतापुर जेल में रहते हुए ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आजम ने लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.