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1.30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में महिला को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Published: Mon, 19 Oct 2026 07:24 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2026 07:34 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने 1.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक महिला को अग्रिम जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत दी

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में महिला को अग्रिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला जांच में सहयोग कर रही है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने महिला को राहत दी। उसके खिलाफ वसंत कुंज नार्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 468, 471 और 34 के तहत दर्ज मामला दर्ज है।

सुप्रीम कोर्ट से महिला को अग्रिम जमानत 

निधि नेहरा शर्मा पर आरोप है कि उसने कंपनी की देनदारियां चुकाने के नाम पर एक व्यक्ति को गलत जानकारी देकर बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए राजी किया। महिला ने इस रकम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और कथित तौर पर जाली दस्तावेज दिखाकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बुलवार्क फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े विवाद के बाद शर्मा और अन्य आरोपितों ने दावा किया था कि वे कंपनी की देनदारियों को निपटाने में मदद कर सकते हैं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)