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    Supreme Court: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, जमानत के खिलाफ SC ने CBI की अपील की खारिज

    By Jagran NewsEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Mon, 23 Jan 2023 04:38 PM (IST)

    Supreme Court Relief to Anil Deshmukh भ्रष्टाचार के एक मामले में राकांपा नेता अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील खारिज कर दी।

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    Supreme Court Relief to Anil Deshmukh अनिल देशमुख को राहत।

    नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court Relief to Anil Deshmukh) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को जमानत देने के खिलाफ सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने देशमुख को जमानत दी थी, जिसे सीबीआई ने एससी में चुनौती दी थी। 

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    देशमुख के खिलाफ नहीं है कोई सबूत- SC

    उच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि निलंबित किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बयान को छोड़कर, सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी बयान से संकेत नहीं मिलता है कि देशमुख के इशारे पर मुंबई में बार मालिकों से पैसा वसूला गया था।

    CBI ने अदालत में जमानत को दी थी चुनौती 

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि देशमुख को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जमानत दी गई है। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को 73 वर्षीय राकांपा नेता को जमानत दे दी थी, लेकिन कहा कि यह आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देने के लिए समय मांगा था।

    हाई कोर्ट के फैसले को बताया था त्रुटिपूर्ण

    शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में सीबीआई ने दावा किया था कि उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने देशमुख को जमानत देने में "गंभीर त्रुटि" की है। जांच एजेंसी द्वारा मामले की योग्यता के साथ-साथ उसके प्रभाव दोनों को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई गई थी।

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