सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल एनआरसी प्रकाशन की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की
सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल एनआरसी (National Register of Citizens NRC) की लिस्ट प्रकाशित करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल एनआरसी (National Register of Citizens, NRC) की लिस्ट प्रकाशित करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी का समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र और असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सीमा से लगे जिलों मे 20 फीसद नमूनों की दोबारा जांच किए जाने की बात कही थी।
तुषार मेहता ने कहा था कि स्थानीय साठगांठ के चलते लाखों अवैध घुसपैठिये NRC में शामिल हो गए हैं जिसकी जांच जरूरी है। इसके लिए फाइनल NRC की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाए जाने की जरूरत है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अवैध घुसपैठियों से कड़ाई से निबटने के लिए प्रतिबद्ध है। देश को शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने दिया जाएगा।
दूसरी ओर एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने मसौदा सूची में रोहिंग्या प्रवासी की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। हजेला की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में आलम हुसैन मजूमदार नामक एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। इस शख्स को कुछ दिनों पहले ही कछार में गिरफ्तार किया गया और उसे अवैध रोहिंग्या प्रवासी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में इस शख्स को नाम एनआरसी मसौदे में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है।