सुप्रीम कोर्ट ने डीपी यादव की अंतरिम जमानत पांच तक बढ़ाई
एमएलए हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए डीपी यादव की अंतरिम जमानत अवधि सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिसंबर तक के लिए बढ़ाकर उन्हें 6 दिसंबर को देहरादून जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए डीपी यादव की अंतरिम जमानत अवधि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पांच दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने उन्हें 6 दिसंबर को देहरादून जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है।
गौरतलब है कि दिसंबर 1992 में दादरी से विधायक महेंद्र सिंह भाटी की गाजियाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में देहरादून की सीबीआइ कोर्ट ने 2015 में डीपी यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फिलहाल वह अंतरिम जमानत पर हैं।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने डीपी यादव के वकील की तरफ से पेश रिपोर्ट के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत पांच दिसंबर तक बढ़ा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव की रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद उन्हें कुछ दिक्कतें आ गई हैं। इसके चलते उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। इसकी पुष्टि गाजियाबाद के अस्पताल के डॉक्टरों ने भी की है।
अदालत को बताया गया कि डीपी यादव अदालत के बता 23 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए देहरादून गए हैं। यादव को शुक्रवार को ही देहरादून जेल के जेलर के समक्ष समर्पण करना था।