पालघर मामले में पुलिस पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज, जानिए- कोर्ट ने क्या कहा
याचिका में हत्या के समय घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए निर्देश मांगा था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या की न्यायिक जांच और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली नई याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इस घटना के संबंध में अदालत ने पहले ही संज्ञान ले लिया है। एक के बाद एक याचिका सुने जाने का कोई सवाल ही नहीं है।
याचिका में गैर न्यायिक हत्याओं के बारे में भी चिंता
याचिकाकर्ता जय कृष्ण सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी याचिका में देश में हाल ही में हुई गैर न्यायिक हत्याओं के बारे में भी चिंता जताई है। लेकिन वर्तमान याचिका पालघर की घटना से जुड़ी हुई थी। सिंह ने हत्या के समय घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए निर्देश मांगा था। उन्होंने 16 अप्रैल को कासा पुलिस स्टेशन के तहत तीन व्यक्तियों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की।
न्यायिक समिति का गठन करने की मांग की गई थी
इसके अलावा याचिका में पुलिस अधिकारियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ मासिक आधार पर मुकदमे की निगरानी के लिए न्यायिक समिति का गठन करने की मांग की गई थी, ताकि पीडि़तों को शीघ्र न्याय मिल सके। 11 जून को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से सीबीआइ और एनआइए द्वारा अलग-अलग जांच की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर जवाब मांगा था।